अगर कोई आरसी बुक, ड्राइविंग लाइसेंस और पीयूसी नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस मेमो को तुरंत फाड़ नहीं सकेगी।

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अगर कोई आरसी बुक, ड्राइविंग लाइसेंस और पीयूसी नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस मेमो को तुरंत फाड़ नहीं सकेगी।



केंद्रीय मोटर वाहन के कार्यान्वयन के बाद से, भारत भर में भारी जुर्माना लगाया जा रहा है।  केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के 139 में कहा गया है कि एक चालक को दस्तावेज जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है।

जहां दस्तावेज़ पुलिस तुरंत नहीं मांग सकते थे?

 नए यातायात नियमों के अनुसार, यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), बीमा प्रमाणपत्र, नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी), प्रदूषण लाइसेंस (डीएल) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और परमिट प्रमाणपत्र तुरंत नहीं दिखाए जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस तुरंत मेमो नहीं गिरा सकती है।


हां, अगर पुलिस दस्तावेज की मांग करती है, तो उसी अधिकारी को तत्काल सूचना दिए बिना 15 दिनों के भीतर दिखाना होगा।  यदि पुलिस मांग करती है तो आप इस ज्ञापन को अदालत में अपील कर सकते हैं।

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